जबलपुर। देश के सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा सहित अन्य 7 के खिलाफ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। सहारा इंडिया कंपनी के जबलपुर की गोरखपुर और रांझी शाखा समेत कटनी जिले के शाखा ने निवेशको का 38 लाख 36 हजार 224 हड़प लिया।बताया जाता है कि सहारा इंडिया कंपनी की गोरखपुर शाखा ने 12 निवेशकों ने करीब 19 लाख 68 हजार 993 रुपए, रांझी शाखा में 16 निवेशकों ने 16 लाख 42 हजार 368 रुपए और कटनी में 4 निवेशकों ने 2 लाख 24 हजार 863 रुपए निवेश किए। उक्त राशि जमा कराते वक्त सहारा के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों ने समय पर राशि लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिंन परिपक्वता पूरी होने पर निवेशकों का रुपया वापस नहीं किया गया। निवेशकों ने जब भी स्थानीय शाखाओं जाकर अपनी जमा राशि वापस दिलाने की बात कही तो टाल मटोल की जाती रही। निवेशकों को अपनी मेहनत की कमाई डूबती नजर आई। जिसपर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत की गई। जिसपर जांच करते हुए ईओडब्ल्यू द्वारा सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय सहित अन्य सात अधिकारियों के खिलाफ धारा 409, 420, धारा 3, 4, 6 ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1978 व मध्यप्रदेश निवेशकों के हितो के संरक्षण अधिनियम की धारा 6 (1) का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है। सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के खिलाफ जबलपुर में प्रदेश का पहला मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि जबलपुर सहित अन्य जिलों में निवेशकों द्वारा लाखों रुपए जमा कराए गए ताकि परिपक्वता पूर्ण होने पर उन्हे रुपया मिल सके लेकिन उन्हें भी रुपया नहीं मिला है।