कुरान से छब्बीस आयतें हटाने वाली जनहित याचिका खारिज, लगाया 50 हजार का जुर्माना

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से छब्बीस आयतें हटाने से जुड़ी एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शिया वक्‍फ बोर्ड के पूर्व अध्‍यक्ष वसीम रिजवी ने जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी क‍ि कुरान शरीफ की छब्बीस आयतों को हटाया जाए। रिजवी के मुताबिक, ये खास आयतें मनुष्‍य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही हैं। जस्टिस फली नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में तुच्छ याचिका है। याचिकाकर्ता ने कुरान की उन छब्बीस आयतों को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया था और तर्क दिया था कि मदरसों में इसकी तालीम देकर आतंकी बनाए जा रहे हैं।